
मार्च में 51 अपराधियों को न्यायालय से दिलायी सजा
ज्यादा से ज्यादा अपराधियों को सजा दिलाना सुनिश्चित करें
महिलाओं के विरुद्ध घटित घटनाओं के प्रति गंभीर होकर पैरवी करें शासकीय अधिवक्ता
झांसी। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने विकास भवन सभागार में अभियोजन समिति की बैठक में वादों के निस्तारण के सम्बन्धित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उपस्थित शासकीय अधिवक्ताओं से एक-एक वाद के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए प्रभावी पैरवी कर निस्तारण कराए जाने के निर्देश दिए।
इस दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में माह मार्च में 51 अपराधियों को सजा दिलाए जाने पर शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि पैरवी और अधिक संवेदनशील होकर की जाए ताकि अपराधी को अपने द्वारा किए गए अपराध की सजा दिलाई जा सके। उन्होंने कहा पास्को एक्ट व महिला उत्पीड़न के सहित अन्य मुकदमों में प्रभावी ढंग से पैरवी करते हुए दोषियों को सजा दिलाएं।
जिलाधिकारी ने अभियोजन अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि गैंगस्टर, महिलाओं और बच्चों से संबंधित आपराधिक मामलों का निर्धारित समयावधि के अंतर्गत निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें, हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम न्याय समय से दिला सकें। उन्होंने कहा कि शासन के मंशानुरूप महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित वादों में शीघ्रता लाते हुए गवाहों को बुलाकर न्यायालय में वादो को तय कराकर अभियुक्त को अधिक से अधिकतम सजा दिलाई जाए। उन्होने कहा कि महिलाओं से संबधित अपराध, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाओं का चार्ट अलग बनाया जाए। उन्होंने पास्को एक्ट में पैरोकार की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि लक्ष्य निर्धारित करते हुए अधिक से अधिक दोषियों को सजा दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे अपराधियों को यह मैसेज जाए कि छोटे से छोटा अपराध करने पर भी वह सजा से बच नहीं सकते।
इस दौरान बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरुण कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक अभियोजन देशराज सिंह, विजय सिंह कुशवाहा डीजीसी, मृदुलकांत श्रीवास्तव डीजीसी, संजय पाण्डेय एडीजीसी, नरेंद्र कुमार खरे विशेष लोक अभियोजक पास्को, अतुलेश कुमार सक्सेना एडीजीसी, रवि प्रकाश गोस्वामी एडीजीसी, दीपक तिवारी विशेष लोक अभियोजक एनटीपीसी, अधिवक्ता सहित समस्त जिला शासकीय अधिवक्तागण, सहायक शासकीय अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक, एपीओ आदि उपस्थित रहे।