सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिए : जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) की तैयारियों की राजनैतिक दलों को दी जानकारी
1601 बूथों पर एक साथ चलेगा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य
बीएलओ अपने बूथ पर घर-घर जाकर गढ़ना फॉर्म वितरित और प्राप्त करेंगे l
झांसी। जिला निर्वाचन अधिकारी / जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने प्रदेश में हो रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण को लेकर सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट नवीन सभागार में बैठक कर तैयारियों की जानकारी दी।
उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा SIR को लेकर दिए गए दिशा-निर्देशों, कार्यक्रमों और इसकी प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न होने पाए। सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, उन्होंने राजनैतिक दलों के साथ बैठक कर SIR की प्रक्रिया और आयोग के निर्देशों की जानकारी देते हुए उपस्थित सभी राजनैतिक दलों से बूथ लेबल एजेंट (BLA) नियुक्त करने का अनुरोध किया, जो पुनरीक्षण कार्यों में बीएलओ का सहायोग करेंगे।
उन्होंने कहा कि विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण अभियान में डुप्लीकेट, शिफ्टेड एवं मृत मतदाताओं को लेकर पूरी सावधानी रखी जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसके पहले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था। लगभग 22 वर्ष के अंतराल के बाद पुनः भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जा रही है। जनपद में मतदाता सूची को शुद्ध और समावेशी बनाने के लिए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR का कार्य 28 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार से शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ड्राफ्ट सूची में शामिल न होने वाले सभी मतदाताओं के दस्तावेज सुरक्षित रखने और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न हो, इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 01 जनवरी, 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए SIR की प्रक्रिया पूरी करें तथा अर्हता तिथि 01 अप्रैल, 01 जुलाई व 01 अक्टूबर, 2026 के लिए भी अग्रिम आवेदन स्वीकार किये जाएं। उन्होंने वृद्ध, बीमार, दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी), निर्धन एवं अन्य अशक्त व्यक्तियों को यथासंभव सुविधा प्रदान करने के लिए स्वयं सेवकों की तैनाती करने को भी निर्देशित किया।
जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने बताया कि 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का मतदाताओं को वितरण किया जायेगा एवं प्रपत्रों को भरवाकर प्राप्त किया जायेगा। 09 दिसम्बर, 2025 को आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। दावे और आपत्तियां दाखिल किये जाने की अवधि 09 दिसम्बर, 2025 से 08 जनवरी, 2026 तक होगी। नोटिस जारी किये जाने, सुनवाई एवं सत्यापन व दावे और आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय किये जाने की अवधि 09 दिसम्बर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक होगी। 07 फरवरी, 2026 को अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों और मतदाताओं से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में सहयोग करने की अपील की है।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल, महानगर अध्यक्ष हेमंत परिहार भारतीय जनता पार्टी, जिलाध्यक्ष ब्रजेन्द्र सिंह भोजला समाजवादी पार्टी, गिरजा शंकर राय जिला उपाध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अभिषेक जैन, एड0 संतोष राज वर्मा बीएसपी, सत्येंद्र खरे, रिजवान खान आम आदमी पार्टी सहित अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रदेश समाचार / झाँसी टीम






