भांग की दुकान पर गांजा बिकता पाया जाता है तो लाइसेंस होगा निरस्त होगी एफआईआर-एडीएम
भांग की दुकान पर गांजा बिकता पाया जाता है तो लाइसेंस होगा निरस्त होगी एफआईआर-एडीएम
स्कूल और विद्यालयों के आस-पास ना हो नशीले पदार्थों की बिक्री
झांसी। अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल एंव पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ अरविंद कुमार ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में नारको कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल ने उपस्थित ड्रग इंस्पेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासनादेश के अनुसार जनपद में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री किसी भी हालत में नहीं हो, उन्होंने कहा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री को सख्ती से रोका जाना सुनिश्चित करें। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने स्कूल कालेजों के आस-पास नशीली दवाओं की बिक्री के विरुद्ध क्षेत्रांतर्गत थानाध्यक्षों को एक विशेष अभियान चलाते कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल और कालेजों में प्रार्थना सभा के दौरान नशा मुक्ति की शपथ दिलाते हुए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर नशीले एवं मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव की जानकारी दिए जाने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी ने पुलिस, सीबीएन और आबकारी विभाग को सचेत करते हुए क्षेत्र में अफीम भांग की अवैध खेती किए जाने वाले क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किए जाने निर्देश दिए ताकि क्षेत्र में अफीम भांग की फसल की अवैध खेती ना होने पाए, बैठक में जिला आबकारी अधिकारी मनीष गुप्ता ने बताया कि जनपद में लगातार आबकारी विभाग,पुलिस एवं जिला प्रशासन ऐसे स्थान जहां अवैध शराब निर्माण की संभावना रहती है वहां छापामार कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया की छापामार कार्यवाही के दौरान जहां एक और अवैध शराब को नष्ट किया जाता है वही अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी को जेल भेजे जाने की भी कार्यवाही लगातार की जा रही है। इस मौके पर एसीएमओ डॉ0 रमाकांत सोनी, ड्रग इंस्पेक्टर श्रीमती देवयानी दुबे सहित बीएसए, आबकारी विभाग, जीएसटी विभाग, पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।






